निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) खितेश कुमार पटेल 25 एवं 26 फरवरी 2026 को बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। वहीं, शासकीय प्राथमिक शाला गैना में पदस्थ प्रधानपाठक श्रीमती अनिता पटेल भी बिना पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृत अवकाश के विद्यालय से अनुपस्थित पाई गईं।

दोनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करने पर जवाब असंतोषजनक पाया गया। जांच में प्रथम दृष्टया दोनों का कृत्य सत्य पाया गया, जो शासकीय सेवा के कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।
उक्त गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक खितेश कुमार पटेल एवं प्रधानपाठक अनिता पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचन्द्रपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

