बलरामपुर-रामानुजगंज। परिवहन नियमों की अनदेखी और बिना वैध दस्तावेजों के दोपहिया वाहनों की बिक्री करना एक ऑटोमोबाइल डीलर को भारी पड़ गया। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चलगली स्थित ‘आनंद हीरो शोरूम’ के विरुद्ध जिला परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने शोरूम द्वारा बेचे गए 5 वाहनों को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट (Blacklist) कर दिया है।
परिवहन विभाग की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई के बाद अब ब्लैकलिस्ट किए गए इन सभी 5 वाहनों का स्थायी पंजीयन (Registration) तब तक संभव नहीं हो सकेगा, जब तक कि संबंधित शोरूम संचालक विभाग से विधिवत और नियमानुसार ट्रेड सर्टिफिकेट (Trade Certificate) प्राप्त नहीं कर लेता। इस कार्रवाई से बिना नियम पूरे किए गाड़ियां खरीदने वाले ग्राहकों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के स्पष्ट प्रावधानों के तहत किसी भी ऑटोमोबाइल डीलर या शोरूम संचालक के लिए वाहनों का विक्रय करने से पहले परिवहन विभाग से ‘ट्रेड सर्टिफिकेट’ हासिल करना अनिवार्य है। ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना वाहनों का व्यावसायिक विक्रय करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि चलगली स्थित आनंद हीरो शोरूम बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ही धड़ल्ले से दोपहिया वाहनों की बिक्री कर रहा है। शिकायत के आधार पर जब परिवहन विभाग द्वारा मामले की जांच की गई, तो आरोप सही पाए गए। शोरूम की यह कार्यप्रणाली सरकारी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन थी, जिसके बाद विभाग ने 5 वाहनों को चिह्नित कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का कदम उठाया।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग की इस अचानक हुई सख्त कार्रवाई के बाद जिले भर के अन्य वाहन विक्रेताओं और शोरूम संचालकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने सभी डीलरों को कड़ा संदेश दिया है कि वे अपनी कागजी प्रक्रिया दुरुस्त रखें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए गी।

