बलरामपुर-रामानुजगंज वन विभाग द्वारा अवैध वनोपज के परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 15 सितंबर 2026 को वनमंडलाधिकारी बलरामपुर आलोक कुमार बाजपेयी के निर्देशन एवं उपवनमंडलाधिकारी बलरामपुर अनिल कुमार सिंह पैकरा के मार्गदर्शन में वनपरिक्षेत्र बलरामपुर की टीम ने अवैध रूप से साल चिरान का परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को पकड़ा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन क्रमांक CG30D1479 की जांच के दौरान उसमें साल प्रजाति के चिरान के 07 नग, जिसकी मात्रा लगभग 0.141 घनमीटर बताई गई, अवैध रूप से परिवहन करते पाया गया। वन विभाग की टीम ने वाहन सहित वनोपज को जब्त कर लिया।
मामले में वन विभाग द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 22044/11, दिनांक 15.09.2026 दर्ज करते हुए भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41 एवं 52 तथा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के तहत कार्रवाई की गई। प्रकरण में मदन गुप्ता पिता स्व. रामकेवल गुप्ता एवं आयुष गुप्ता पिता मदन गुप्ता, दोनों निवासी बलरामपुर थाना-रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।
वन-पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
उक्त प्रकरण की जब्ती एवं कार्रवाई के दौरान बलरामपुर पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई में प्रभारी वन परिक्षेत्राधिकारी बलरामपुर निखिल सक्सेना (रा.व.से.), उपवन परिक्षेत्राधिकारी दुर्गाल, रामकुमार यादव, वनपाल श्री रामलाल यादव, वनरक्षक श्री अजीत कुमार, श्री शिखाराम सिंह, श्री प्रणय चंद्र वनरक्षक, श्री राजेश्वर राम वनरक्षक एवं श्री संजीव सिंह वनरक्षक सहित अन्य कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वनों से अवैध कटाई, वनोपज के अवैध परिवहन एवं वन संपदा के दोहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

