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मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंधित।

बलरामपुर जिले के मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी तालाबो एवं जल-स्त्रोतो में जिनका संबंध नदी-नालों से नहीं है, अतिरिक्त जलाषयों मे किये जा रहे केज कल्चल को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने एवं अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।

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