जिला कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी के निर्देश पर कोरिया जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 / 6 के अंतर्गत जिले भर में अभियान चलाकर कुल 33 दुकानों, पान ठेलों, होटलों और गुमटियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 6100 रुपये का जुर्माना वसूला गया।यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जांच दल ने बैकुंठपुर ब्लॉक के ग्राम जमगहना, महोरा, डकईपारा, करजी, गिरजापुर, टेंगनी, पांडोपारा सहित कई क्षेत्रों में पान ठेले, होटल, बापू किराना दुकानों की सघन जांच की।जांच के दौरान कोटपा एक्ट की धारा 4 (धूम्रपान निषेध) और धारा 6 (अवयस्कों को तंबाकू विक्रय निषेध) के उल्लंघन के कई मामले पाए गए, जिसके आधार पर तत्काल जुर्माना लगाया गया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दुकानों में “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” और “18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है” जैसे बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी और तंबाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन पर कठोर कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता विशेषकर युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

