
निरीक्षण के दौरान विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों से पूछताछ की गई, जिसमें सभी बच्चों ने पुष्टि की कि सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो कक्षा में अंग्रेजी शब्दों के गलत मीनिंग और स्पेलिंग पढ़ा रहे थे। विद्यार्थियों की एकरूप प्रतिक्रिया से आरोपों को तथ्यात्मक पाया गया।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा 15.11.2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि शिक्षक द्वारा गलत अध्यापन से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ न केवल प्रभावित हो रही थीं, बल्कि शिक्षण का वातावरण भी प्रतिकूल हो रहा था। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि यह कृत्य शिक्षक के पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 के उल्लंघन और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(क) के तहत कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय शासकीय हाईस्कूल डुमरपान, विकासखंड रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है।

