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झारखंड राज्य सूचना आयोग पांच वर्षों से ठप, बदहाल स्थिति पर लोगों में चिंता।

रांची। झारखंड राज्य सूचना आयोग को तत्काल क्रियाशील करने और उसमें गैर-नौकरशाहों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर हमर अधिकार मंच की प्रदेश कमिटी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखंड विधानसभा को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपा है। मंच ने राज्य में सूचना के अधिकार कानून की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

आवेदन में बताया गया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में पिछले पांच वर्षों से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने के कारण आयोग पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। सूत्रों की माने तो वर्तमान में आयोग में 25 हजार से अधिक द्वितीय अपील और शिकायतें लंबित हैं, जिससे आम नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है।

हमर अधिकार मंच ने अवगत कराया कि राज्य के अंतिम सूचना आयुक्त 08 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद से न तो किसी मामले की सुनवाई हो रही है और न ही नागरिकों को न्याय मिल पा रहा है। यह स्थिति प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की मूल भावना के खिलाफ है, जिसके उद्देश्य से आरटीआई कानून बनाया गया था।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि झारखंड सरकार द्वारा अब तक तीन बार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए, लेकिन हर बार प्रक्रिया या तो निरस्त कर दी गई या अधूरी छोड़ दी गई। वर्ष 2024 में प्रकाशित तीसरे विज्ञापन के बाद चौथा विज्ञापन भी निकाला गया, बावजूद इसके आज तक किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकी है। जबकि धारा 15(3) के तहत गठित सिफारिश समिति के सभी सदस्य वर्तमान में पदस्थ हैं।

हमर अधिकार मंच ने मांग की है कि सूचना आयोग में भूतपूर्व नौकरशाहों के स्थान पर विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों के अनुभवी, प्रख्यात गैर-नौकरशाहों की नियुक्ति की जाए। मंच का कहना है कि गैर-नौकरशाह अधिक स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष ढंग से सूचना अधिकार को प्रभावी बना सकते हैं।

इस संबंध में प्रदेश सचिव शकील अख्तर और उपाध्यक्ष प्रदीप राणा ने संयुक्त रूप से कहा कि यदि शीघ्र नियुक्ति कर आयोग को सक्रिय नहीं किया गया, तो आम नागरिकों का लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून से भरोसा उठ जाएगा।

 

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