
विधानसभा सत्र की अवधि में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय/मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। अत्यावश्यक कार्य अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश पर जाना अथवा मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जाएगी तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश की स्वीकृति कलेक्टर से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

