बलरामपुर,रामानुजगंज अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष 24 अप्रैल 2026 को ग्राम सभा आयोजन करने के निर्देश दिये हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) (4) अनुसार संचालित होगी। ग्राम सभा की बैठक में उप मुख्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के रिकार्डेड ऑडियो संदेश का श्रवण, ग्राम संपदा ऐप में ग्राम के समस्त परिसंपत्तियों के अपलोड किये जाने का संकल्प एवं वाचन, ग्राम को स्वच्छ बनाने हेतु संकल्प, मोर गांव-मोर पानी अंतर्गत जल संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा, लखपति दीदियों को सम्मानित तथा जनगणना 2027 के संबंध में सभी ग्रामवासियों को आवश्यक जानकारी एवं स्व-गणना तथा जनगणना प्रगणकों को आवश्यक सहयोग किये जाने पर चर्चा किया जाएगा।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायतों मे विशेष ग्राम सभा।

