Sun. Jun 7th, 2026

फर्जी दस्तावेज से भूमि बिक्री का मामला,न्यायालय का आदेश

सरगुजा जिले के ग्राम दर्रीडीह तहसील लुण्ड्रा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए आदिवासीभूमि को गैर-आदिवासियों को बेचने का मामला सामने आया है।

 

न्यायालय कलेक्टर द्वारा सख्त आदेश जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मामले में नायब तहसीलदार रघुनाथपुर को FIR दर्ज कराने आदेशित किया गया है। नगर पालिक निगम अंबिकापुर के महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद आलोक दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत सुमेरपुर के ग्राम दर्रीडीह में स्थित खसरा नंबर 48/2, रकबा 0.210 हेक्टेयर की भूमि, जो एक आदिवासी की थी,

उसे दस्तगीर नामक व्यक्ति ने फर्जी राजस्व बोर्ड आदेश तैयार कर 25 लाख रुपये में गैर-आदिवासी व्यक्तियों (सलीम जावेद,बिजेंद्र गुप्ता) को बेच दिया गया था।

जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य।शिकायत की जांच नायब तहसीलदार रघुनाथपुर और अनुविभागीय अधिकारी  धौरपुर द्वारा की गई।

जांच में पुष्टि हुई कि उक्त भूमि गैर-मजरूआ शासकीय परती भूमि थी और इसे संहिता की धारा 165 (7) (ख) के तहत कलेक्टर की अनुमति के बिना बेचा गया। साथ ही, सलीम जावेद पिता अब्दुल सत्तार द्वारा कूटरचित आदेश प्रस्तुत कर आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासी के नाम स्थानांतरित करा लिया गया,जो पूरी तरह अवैध है।

भूमि शासकीय मद में होगी दर्ज होगी सख्तकार्रवाई:

कलेक्टर 30 जनवरी 2025 को न्यायालय कलेक्टर ने आदेश पारित कर भूमि के समस्त अंतरण को संहिता की धारा 165 (10) के तहत शून्य एवं अमान्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही, भूमि को पुनः शासकीय मद में दर्ज करने और आरोपी सलीम जावेदके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

न्यायालय कलेक्टर ने नायब तहसीलदार रघुनाथपुर को संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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