Tue. Apr 29th, 2025

अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को प्रतिदिन देना होगा व्यय लेखा

नगर पालिका निर्वाचन 2025 के तहत् 

अध्यक्ष पद के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन खर्चों का रख-रखाव, नाम निर्देशन की तिथि से परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचित एजेंट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों का सही लेखा रखना होगा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में नगर पंचायत के अभ्यर्थी 75 हजार रुपये तथा नगर पालिका के अभ्यर्थी 02 लाख तक व्यय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल निर्वाचन के दौरान असंवैधानिक वस्तुओं का प्रयोग न करें। साथ ही उन्होंने निर्वाचन को लेकर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही नगर पंचायत राजपुर में व्यय प्रेक्षक श्री गौरीशंकर जागृति द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं व्यय लेखा संधारण के अनुदेश की जानकारी दी गई।

बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमित श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री रजीव जेम्स कुजूर व्यय लेखा अनुवीक्षण के अधिकारी श्री दशरथ प्रसाद सोनी व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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