Sat. Oct 24th, 2026

NEWS DESK

पंचायत सचिवों का अनोखा प्रदर्शन, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप।

बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी में पंचायत सचिवों ने अपने एक सूत्रीय मांगों को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष सूरजमल सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों सचिवों ने महीनों से चल रहे आंदोलन को नई दिशा दी।

यह अनूठा प्रदर्शन न केवल प्रशासन का ध्यान खींचने का प्रयास था, बल्कि ग्रामीण विकास की ठप पड़ी गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने की मांग भी। सचिवों का है कि भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं किए गए, और अब वे वादाखिलाफी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं।

इस हड़ताल से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य रुक गए हैं, जिससे ग्रामीण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इस ढोल नगाड़ों की गूंज को सुनेगी या यह आवाज़ भी सियासत की भीड़ में गुम हो जाएगी।

पिकनिक के दौरान दो अधिकारियों की मौत।

मिली जानकारी के अनुसार, एसईसीएल हसदेव क्षेत्र की हल्दीबाड़ी भूमिगत कोयला खदान में कार्यरत अधिकारी साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कोरिया जिले के प्रसिद्ध अमृत धारा जलप्रपात पहुंचे थे। पिकनिक के दौरान यह हर्षोल्लास उस समय दुखद घटना में बदल गया जब दो कर्मचारी—सुभम मलार (निवासी शहडोल) और पृथ्वी सेटी (निवासी तेलंगाना)—गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों कर्मचारी जलप्रपात के गहरे हिस्से में उतर गए थे, जहां तेज बहाव और गहराई के कारण वे वापस बाहर नहीं निकल सके। घटना की सूचना मिलते ही एसईसीएल हसदेव क्षेत्र की रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ समय की मशक्कत के बाद दोनों शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया।

घटना की सूचना संबंधित प्रशासन और परिजनों को दे दी गई है। मृतकों के सहकर्मियों और परिवारजनों में शोक की लहर दौड़ गई है।

यह घटना पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करती है। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि ऐसे घटनास्थलों पर चेतावनी बोर्ड, गाइड और रेस्क्यू व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

 

भारतीय थल सेना में ‘अग्निवीर भर्ती’ हेतु आवेदन की अंतिम तिथि।

बलरामपुर जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है,

जो भारतीय सेना की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन (8वीं एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती धर्म गुरु, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से 10 अप्रैल तक खुली रहेगी। अग्निवीर क्लर्क के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा (सीईई) के समय टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा।

ऑनलाइन परीक्षा (सीईई) जून 2025 के बाद होने की संभावना है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी और समस्या के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2965212 या 0771-2965214 पर संपर्क एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बलरामपुर के सूचना पटल कपा अवलोकन कर सकते हैं।

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र/अपात्र की सूची जारी।

बलरामपुर,जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री बसंत मिंज ने बताया है कि मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हेतु  रिक्त पदों के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर जिला मिशन समन्वयक, जेन्डर विशेषज्ञ, वित्तीय एवं समन्वयक, कार्यालय सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा मल्टी टास्क स्टॉफ के 1-1 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था।

प्राप्त आवेदन पत्रों का समिति द्वारा स्क्रूटनी कर पात्र-अपात्र की सूची जारी की गई है। पात्र/अपात्र सूची का अवलोकन वेबसाईट बलरामपुर जीओवी इन एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को उक्त पात्र/अपात्र सूची में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, संयुक्त जिला कार्यालय भवन बलरामपुर में 17 अप्रैल 2025 तक कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना दावा आपत्ति निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते है।

निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले कोई भी दावा-आपत्ति अभ्यावेदन मान्य नहीं होगें।

खेल अकादमी हेतु चयन ट्रायल, इच्छुक खिलाड़ी करा सकते हैं पंजीयन।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर द्वारा रायपुर जिले में संचालित।आवासीय खेल अकादमी में हॉकी (बालक/बालिका), तीरंदाजी (बालक/बालिका) तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 से संचालित की जाने वाली आवासीय खेल अकादमी फुटबॉल (बालक/बालिका) एवं एथेलेटिक्स (बालक/बालिका) का खेल अकादमी में खिलाड़ियों के नवीन प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन रायपुर जिले में किया जा रहा है।

 

तीरंदाजी और फुटबॉल खेल का चयन ट्रायल 21 से 23 अप्रैल तथा हॉकी/एथलेटिक्स खेल का चयन ट्रायल 25 से 27 अप्रैल 2025 को होगा। इस संबंध में प्रभारी खेल अधिकारी ने बताया है कि जिले के इच्छुक खिलाड़ी (बालक/बालिका) जो आयोजित ट्रायल में सम्मिलित होने चाहते है और उनकी आयु 13 से 17 वर्ष है। वे खिलाड़ी 12 अप्रैल 2025 तक कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग में सयुंक्त जिला कार्यालय बलरामपुर में सबंधित खेल के उच्च स्तरीय खेल प्रमाण पत्र के साथ अपना जन्म प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड, मार्कशीट की छायाप्रति व पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटो के साथ पंजीयन करा सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कल्याण विभाग सयुंक्त जिला कार्यालय बलरामपुर से संपर्क किया जा सकता है।

कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर प्रधानपाठिका निलंबित।

खबर का असर बलरामपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला तुर्रीपानी विकासखंड कुसमी में छात्रों को प्रदान किये जाने वाले मध्यान्ह भोजन में मरी हुई छिपकली पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा जांच किया गया।

उक्त संबंध में संयुक्त जाँच समिति द्वारा जाँच में पाया गया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अन्तर्गत भोजन की गुणवत्ता एवं सुरक्षा संबंधी जारी निर्देश के पालन में अनियमितता एवं लापरवाही बरतना, संस्था में उपस्थित बच्चों को मध्यान्ह भोजन परोसने के पूर्व भोजन नही चखना, तथा चखना पंजी संधारण नही किया गया है। संस्था में पदस्थ प्रधानपाठक श्रीमती सरस्वती गुप्ता की उपर्युक्त लापरवाही एवं उदासीनता प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई है। श्रीमती सरस्वती गुप्ता का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है। शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी. एन. मिश्रा द्वारा श्रीमती सरस्वती गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया किया गया है।

निलंबन अवधि में श्रीमती सरस्वती गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शंकरगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

सहायक जिला समन्वयक व लेखापाल रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित

बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में मिली जानकारी के अनुसार जिला पंचायत अंतर्गत

डिस्ट्रीक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्र में 1-1 पद कुल 02 पदों की पूर्ति किया जाना है। जिसमें सहायक जिला समन्वयक के 01 एवं लेखापाल के 01 रिक्त पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में भरकर 22 अप्रैल 2025 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

 

अवैध रूप से संचालित क्लिनिक, पैथोलैब, नर्सिंग होम एवं मेडिकल स्टोर पर होगी कार्रवाई

बलरामपुर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक/पैथोलैब/नर्सिंग होम एवं मेडिकल स्टोर में उपचार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिला निरीक्षण दल का गठन किया गया है।

निरीक्षण दल द्वारा निरंतर निरीक्षण कर अवैध रूप से उपचार करने वाले संस्थाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। ऐसे अवैध रूप से उपचार करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने आम जनता से भी सहयोग करने की अपील की है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बंसत कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सभी औषधि निरीक्षकों को नियमित दवा दुकानों का औचक निरीक्षण करने एवं अवैध रूप से दवा दुकान में उपचार करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले में अवैध रूप से उपचार कर रहे लोगों की सूची तैयार कर कार्यवाही हेतु विकासखण्डो में उपलब्ध कराया गया है। ताकि आम नागरिकों को गलत उपचार से बचाया जा सके।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन प्रक्रियाओं की तिथि निर्धारित।

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय,अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज,

मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) की पात्रता रखते हैं, उनके लिए शिक्षा सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट इन पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु 03 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025, ड्राफ्ट प्रस्ताव लॉक करने एवं स्वीकृति आदेश लॉक करने हेतु 03 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जायेगा एवं ड्राफ्ट प्रपोजल, सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा।

उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इसलिये सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय सक्रिय बैंक खाता व आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें।

बलरामपुर जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध।

जिले में आगामी ग्रीष्ण ऋतु को ध्यान में रखते हुए लोगों को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा।

छत्तीसगढ़ पयेजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले को 01 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथया पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी।

कलेक्टर कटारा ने कहा है कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।