
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रामधनी सिंह द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) के प्रतिकूल है। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान रामधनी सिंह का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और स्पष्ट संदेश गया है कि बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।

