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प्रधान पाठक को बच्चों के हक का अनाज बेचना पड़ा भारी।

बलरामपुर–रामानुजगंज जिले में शिक्षा विभाग की सख्ती लगातार जारी है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव द्वारा एक और प्रधान पाठक को निलंबित किया गया है। मामला विकासखंड रामचन्द्रपुर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम डिण्डो का है, जहां पदस्थ प्रधान पाठक रामधनी सिंह पर बच्चों के हक का अनाज बाजार में बेचने का गंभीर आरोप सिद्ध हुआ है। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में “बच्चों के हक का अनाज बाजार में बेच रहे शिक्षक” शीर्षक से एक खबर एवं वायरल वीडियो सामने आया था। उक्त वीडियो में प्रधान पाठक रामधनी सिंह को एक बोरी चावल मोटरसाइकिल में ले जाते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया, जिसे प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया। जांच में यह सामने आया कि यह चावल शाला के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित था।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रामधनी सिंह द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) के प्रतिकूल है। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान रामधनी सिंह का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और स्पष्ट संदेश गया है कि बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।

 

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