बलरामपुर, रामानुजगंज जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन कार्डों में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिले में 66806 सदस्यों का ई-केवाईसी शेष है।
खाद्य अधिकारी ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराकर शासन की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करें।
उन्होंने बताया कि राशन कार्डधारी शासन की वेबसाइट https://epos.cg.gov.in/SRC_Trans_Int एवं https://fcs.cg.gov.in/citizen/ पर अपना राशनकार्ड नंबर डालकर ई-केवाईसी हेतु शेष सदस्य का नाम देख सकते हैं|
उन्होंने जानकारी दी है कि सभी पीडीएस दुकानों में ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध है और जिन राशन कार्ड धारियों ने अपना या अपने परिवार का ई-केवाईसी नहीं करवाया है वे संबंधित पीडीएस दुकानों में जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अन्यथा खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।
ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से हटाया जा सकता है नाम।

