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पदीय गरिमा के विपरीत कार्य करने पर प्रभारी प्राचार्य निलंबित

बलरामपुर जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाड्रफनगर में आयोजित विदाई समारोह में संस्था के प्रभारी प्राचार्य श्री रामनाथ नायक, मूल पद व्याख्याता (एल.बी.) के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस (नृत्य) करने संबंधी खबर मीडिया में वायरल हुई थी। मीडिया में वायरल खबर को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्वयं विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय के स्टाफ एवं छात्राओं की उपस्थिति में वायरल खबर के संबंध में जांच की गई। जांच में वायरल खबर की पुष्टि हुई है। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री नायक के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस (नृत्य) करना पदीय गरिमा के विपरीत एवं अनुशासनहीनता है, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई है । श्री रामनाथ नायक, प्रभारी प्राचार्य का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा श्री रामनाथ नायक, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.बी.), को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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