Sat. Mar 7th, 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना नियमों में बदलाव।

बलरामपुर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (2.0) के अंतर्गत बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सभी नगरीय निकायों में पात्र हितग्राहियों से नवीन आवेदन लिये जा रहे हैं। जिसकें अंतर्गत जो भी हितग्राही पात्र है अपना आवेदन अपने सबंधित नगरी निकाय में आवेदन कर सकते है। जिले के शहरी क्षेत्रों में आवासहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा नियमों को और अधिक सुगम बनाया गया है। जिसमें पूर्व में दर्ज नियमों के अनुसार 2500 वर्ग फुट से अधिक जमीन वाले भूमि स्वामी पात्र नहीं थे। शासन द्वारा इस कंडिका को हटा दिया है। ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। साथ ही आवास हेतु पात्रता के लिए नियमानुसार स्वयं के नाम पर भूमि हो। सलाना परिवार की आय 3 लाख से कम हो। स्वयं का पक्का मकान नहीं हो। निकाय अंतर्गत अगस्त 2024 के पूर्व का निवासी होना अनिवार्य है।

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