Sun. Jun 7th, 2026

जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध।

बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आगामी ग्रीष्ण ऋतु को ध्यान में रखते हुए लोगों को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा छत्तीसगढ़ पयेजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले को 01 मार्च 2026 से 31 जुलाई 2026 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी।


कलेक्टर श्री कटारा ने कहा है कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Related Post

अवैध ईंधन भंडारण एवं परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल-डीजल जब्त बलरामपुर-रामानुजगंज। जिले में अवैध ईंधन भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर तहसील शंकरगढ़ क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान चलाते हुए प्रशासनिक टीम ने अवैध रूप से संग्रहित एवं परिवहन किए जा रहे पेट्रोल और डीजल को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शंकरगढ़ श्री अनमोल विवेक टोप्पो के नेतृत्व में तहसीलदार शंकरगढ़ तथा खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों पर जांच की। जांच के दौरान कुल पांच मामलों में पेट्रोल एवं डीजल के अवैध भंडारण और परिवहन की पुष्टि होने पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने कुल 52 लीटर पेट्रोल एवं 105 लीटर डीजल जब्त किया। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से ईंधन का भंडारण और परिवहन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे जनसुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा है कि जिले में आवश्यक वस्तुओं के सुचारु एवं नियमबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। अवैध भंडारण, कालाबाजारी, परिवहन और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं अवैध रूप से पेट्रोल, डीजल अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण या परिवहन किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। नागरिकों की सतर्कता और सहयोग से ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने तथा जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।

You Missed

अवैध ईंधन भंडारण एवं परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल-डीजल जब्त बलरामपुर-रामानुजगंज। जिले में अवैध ईंधन भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर तहसील शंकरगढ़ क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान चलाते हुए प्रशासनिक टीम ने अवैध रूप से संग्रहित एवं परिवहन किए जा रहे पेट्रोल और डीजल को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शंकरगढ़ श्री अनमोल विवेक टोप्पो के नेतृत्व में तहसीलदार शंकरगढ़ तथा खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों पर जांच की। जांच के दौरान कुल पांच मामलों में पेट्रोल एवं डीजल के अवैध भंडारण और परिवहन की पुष्टि होने पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने कुल 52 लीटर पेट्रोल एवं 105 लीटर डीजल जब्त किया। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से ईंधन का भंडारण और परिवहन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे जनसुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा है कि जिले में आवश्यक वस्तुओं के सुचारु एवं नियमबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। अवैध भंडारण, कालाबाजारी, परिवहन और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं अवैध रूप से पेट्रोल, डीजल अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण या परिवहन किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। नागरिकों की सतर्कता और सहयोग से ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने तथा जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।