अबुझमाड़ मैराथन पंजीयन कि प्रक्रिया जारी
अबुझमाड़ मैराथन पंजीयन कि प्रक्रिया जारी
नारायणपुर जिले में पारंपरिक महोत्सव को ध्यान में रखकर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस नारायणपुर, भिलाई स्टील प्लांट, जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से अबुझमाड़
महोत्सव-अबुझमाड़ पीस हॉफ मैराथन 2025 का आयोजन 02 मार्च 2025 को प्रातः 05.30 बजे से आयोजित किया जाना है। उक्त आयोजन में राज्य एवं देश-विदेश के लगभग 15-16 हजार धावकों द्वारा सहभागिता प्रदान किया जावेगा। उक्त आयोजन जिसके लिए वेबसाईट रन अबुझमाड़ डॉट ईन में पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। अबुझमाड़ मैराथन में पंजीयन कराने वाले धावकों के लिए पंजीयन शुल्क 299 रुपये निर्धारित किया गया है।
उक्त मैराथन दौड़ में विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। जिसके तहत ओपन हाफ मैराथन महिला एवं पुरुष (21 कि.मी.) में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को 01 लाख 50 हजार, द्वितीय 01 लाख, तृतीय 75 हजार, चतुर्थ एवं पंचम 50 हजार तथा 6वें से 10वें स्थान तक 10-10 हजार रुपये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार ओपन जिला हाफ मैराथन महिला एवं पुरुष (21 कि.मी.) में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को 01 लाख, द्वितीय 75 हजार, तृतीय 50 हजार, चतुर्थ एवं पंचम 10 हजार तथा 6वें से 10वें स्थान तक 05-05 हजार रुपये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दौड़ ओपन महिला एवं पुरूष (10 कि.मी.) में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को 15 हजार, द्वितीय 10 हजार, तृतीय 08 हजार, चतुर्थ एवं पंचम 10 हजार तथा दौड़ ओपन महिला में (05 कि.मी.) में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को 10 हजार, द्वितीय 07 हजार, तृतीय 05 हजार, चतुर्थ एवं पंचम 01-01 हजार रुपये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

जिसके कारण उक्त छात्रा का प्रेम संबंध स्थापित हो गया, जिससे छात्रा गर्भवती हो गई। प्रभारी अधीक्षिका कुजूर द्वारा अपने पदीय दायित्वों को सम्यक रूप से पालन नहीं किया गया, जो अधीक्षिकीय पदीय दायित्व के निर्वहन में प्रभारी अधीक्षिका के घोर लापरवाही को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त फर्मों एवं लोगों के विरूद्ध आवश्यक रूप से कार्यवाही करें। उन्होंने जांच कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर क्रेशर प्लांट सील करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने जांच में सभी वाहनों में बिना पीटपास के खनिज परिवहन करने के कारण अवैध खनिज परिवहन पर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
अश्लील गानों पर डांस (नृत्य) करने संबंधी खबर मीडिया में वायरल हुई थी। मीडिया में वायरल खबर को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्वयं विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय के स्टाफ एवं छात्राओं की उपस्थिति में वायरल खबर के संबंध में जांच की गई। जांच में वायरल खबर की पुष्टि हुई है। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री नायक के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस (नृत्य) करना पदीय गरिमा के विपरीत एवं अनुशासनहीनता है, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई है । श्री रामनाथ नायक, प्रभारी प्राचार्य का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा श्री रामनाथ नायक, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.बी.), को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
जिसके तहत जिला पंचायत सदस्य हेतु हुए मतदान के लिए आज संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ व रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर की उपस्थिति में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के द्वारा नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
युवा मतदाता देवजीत सिंह, मधुसूदन सिंह एवं त्रिभुवन नाग ने अपने मतदान में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। तीनों मतदाताओं ने मतदान के बाद कहा कि देश के लोकतंत्र के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होती है और एक बेहतर लोकतंत्र के निर्माण के लिए युवाओं को अपने मताधिकार उपयोग अवश्य करना चाहिए। युवा मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी से इस बार का चुनाव और भी खास हो गया है। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए प्रशासन के द्वारा खास जागरूकता अभियान चलाया गया था।
उन्होंने चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारियों की जानकारी लेते हुए उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। साथ ही कर्मचारियों को नियमित रूप से जिम्मेदारीपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को रात्रि समय सतर्कता से ड्यूटी करने को कहा।इसके लिए चेकपोस्ट पर जिले में प्रवेश करने वाले सभी गाड़ियों की अनिवार्य रूप से जांच करने के निर्देश दिए।
उक्त कृत्य बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। इस आधार पर विवाह में शामिल संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कठोर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की गई है।